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ताजा खबर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में काम करने के लिए एग्रीजंक्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है इस योजना के अंतर्गत किसानों को काफी मात्रा में लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है,

एग्रीजंक्शन योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानो को कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजंक्शन) वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की गई है, जिसमे प्रशिक्षित कृषि स्नातको के माध्यम से एक ही स्थान पर किसानो को उच्च गुणवत्ता के खाद बीज कीटनाशक एवं उन्नत कृषि तकनीक के बारे म जानकारी उपलब्ध करायी जाती है| यह योजना प्रदेश में 5 वर्ष (2027) तक लागू की गई है| आगामी 5 वर्षो में प्रदेश में 10,000 कृषि केंद्र (एग्रीजंक्शन) खोले जाने का लक्ष निर्धारित किया गया है| इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के तकनीकी सहयोग एवं सहकारी/व्यवसायिक बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर किया जायेगा|

2958

कुल परियोजनाएँ

62345Cr

कुल लागत

15250Cr

कुल रिलीज़

उद्देश्य

कृषि बीज एवं खाद की दुकान अप्रशिक्षित दुकानदारो द्वारा संचालित किये जाने के कारण किसानो को समय से उन्नतशील किस्म के बीज एवं खाद उपलब्ध नहीं हो पाते थे, जिससे फसल की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था| कृषि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के स्नातक बेरोजगार युवको को बीज एवं खाद की दुकान संचालित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न केवल समय से किसानो को उन्नतशील किस्म के खाद बीज एवं कीटनाशक प्राप्त हो सकेगे बल्कि किसानो को कृषि की नयी तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी| योजना के माध्यम से स्नातक बेरोजगार युवको के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे|


पात्रता
  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए|
  • कृषि स्नातक अथवा डेरी, पशुपालन, उद्यान, वानिकी, कुक्कुट पालन, मत्स्य आदि विषयों में स्नातक/डिप्लोमा धारक युवक|

आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक विकासखंड में एक लाभार्थी का चयन एग्रीजंक्शन योजना के अंतर्गत किया जायेगा| पात्र युवक कृषि विभाग की वेबसाइट https://upagripardarshi.gov.in या व्यक्तिगत रूप से जिला कृषि अधिकारी/कृषि निदेशालय में आवेदन कर सकता है| आवेदन हेतु निम्न अभिलेख आवश्यक है:-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • ई-मेल आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

वित्तीय सहायता
  • चयनित आवेदक को बैंक के माध्यम से प्राप्त अधिकतम ऋण धनराशि रु. 42,000/- पर देय व्याज अनुदान बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा|
  • 1 वर्ष के लिए किराये का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1,000 प्रतिमाह अनुदान के रूप में देय|
  • खाद/ उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु निशुल्क लाइसेंस|
  • व्यवसाय प्रारंभ करने एवं संचालन हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण|

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7235090578 पर संपर्क कर सकते है|

महत्वपूर्ण तिथियाँ

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